याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वह केंद्र सरकार को राज्य दर राज्य अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान करके उन्हें अल्पसंख्यक हितैषी योजनाओं का लाभ दिए जाने का निर्देश दे। उन्होंने कहा कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है बल्कि वहां के बहुसंख्यक ही योजनाओं का लाभ पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर 28 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल नहीं देने का आग्रह किया।