हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 राज्य विधानसभा में पिछले साल मार्च में पारित हुआ और राज्यपाल की मंजूरी के बाद नवंबर में इसे श्रम विभाग द्वारा नोटिफाई भी कर दिया गया। इसके मुताबिक, राज्य में निजी क्षेत्र की तमाम कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाइटियों के तहत निकाली जाने वाली नौकरियों में 30,000 रुपये प्रति महीने या उससे कम वेतन वाले सभी पदों पर 75 फीसदी स्थान उन प्रत्याशियों के लिए आरक्षित होंगे।