छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी के अपने पेशेवर सहयोगियों के साथ घूमने-फिरने या जींस-टॉप पहनने के चलते उसे बच्चे की कस्टडी से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह भी कहा कि पत्नी यदि पति की इच्छा के अनुरूप खुद को नहीं ढालती है तो इसके आधार पर उसके चरित्र का निर्धारण नहीं किया जा सकता।