पिछले दो साल में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कोर्ट के कई फैसले आए हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा था कि पिता की मौत पर 'अवैध' संतान को भी अनुकंपा नौकरी दी जा सकती है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि दूसरी शादी (अमान्य है) से पैदा हुआ बच्चा वैध है और उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी से मना नहीं किया जा सकता है। अब विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।