संधि से हटने के लिए उचित आधार के रूप में भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान द्वारा सरकारी आतंकवादी समूहों के मदद लेने की बात रखी जा सकती है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी इस सिद्धांत को बरकरार रखा है कि परिस्थितियों के मूलभूत परिवर्तन के कारण एक संधि को तोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान भारत की जल उदारता को हमारे यहां आतंकी हमलों को अंजाम देकर साथ चुकाता है। ऐसे में भारत अपनी पानी की उदारता को खून से चुकाने की अनुमति कैसे दे सकता है?